
शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहेरबान निहायत रहें वाला है ,
अस्सलामु अलैकुम वाराह्मतुल्लाही वाबरकातुह
हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों की दर बहुत अधिक है। इसका कारण यह है कि अविकसित देशों के अधिकांश लोग सऊदी अरब के लिए काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास अपने देश में रोजगार के अवसर नहीं हैं, सऊदी ने विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर दिए हैं क्योंकि वे कम वेतन के लिए रोजगार करते हैं और वे सऊदी लोगो से ज्यादा म्हणत से काम करते है ,
यदि आप सऊदी अरब के लिए वर्क परमिट और वीजा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केवल कफील ही visa प्रदान कर सकता है , और आपको पाकिस्तान, भारत, फ़िलीपींस जैसे अपने देश से बुलाएगा .. इस कफील को श्रम मंत्रालय से अनुमति की जरूरत है और वह प्रवासी के सभी दस्तावेज प्रदान करेगा वह श्रम मंत्रालय को आश्वासन देगा कि सऊदी अरब में आने वाले मनुष्य / महिला सऊदी अरब के सभी नियमों का पालन करेंगे जो कि सरकार या किसी अन्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है और वह कोई अवैध गतिविधि नहीं करेगा जो देश को नुकसान पहुंचा सकती है या आस पास रहने वाले किसी भी अन्य लोग पर
कफील पर नियम लागु
अगर कफील किसी भी गैर कानूनी कम करता है अपनों उम्माल के साथ तो सर्कार उसे blacklist कर सकती है और जेल भी भेज सकती है
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हालांकि ये कानून हैं:
1: - प्रायोजक जो पासपोर्ट या कर्मचारियों के दस्तावेजों कब्ज़ा करते है उन्हें 2000 रियल प्रति कर्मचारी के लिए दंड किया जाएगा।
2: - अगर
आका ल्क्लाफील आपको अग्रीमेंट form की copy नहीं देता है तो तो उसपर 5000 रियल प्रति कर्मचारी दंड किया जायेगा
3: -अगर ल्कफील आपसे वो कम कराता है जो आपके अग्रीमेंट मैं नहीं था तो उसपर 15000।रियल का दंड किया जायेगा
4: - अगर वह आपकी हिफाज़त और बीमारी का ख्याल नहीं करता है तो 25,000रियल दंड लगाया जाएगा।
5: - अगर वह किसी को वीजा बेचता है तो 50,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा।
अब मुख्य प्रश्न जो आप सब से पूछना चाहते हैं कि हम यह सब संभव कैसे कर सकते हैं?
उत्तरः - आपको केवल श्रम मंत्रालय में अपने प्रायोजक के खिलाफ मामला दर्ज करना है। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता
#JAZAK_ALLAK
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