
यह सऊदी अरब में प्रत्येक प्रवासी जीवन का कफील से सऊदी अरब पहुंचने के 3 महीनों के भीतर ख़ुरूज निहाई की मांग करने का वैध अधिकार है। मुझे इस विषय के बारे में हर दिन कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं "क्या मैं 3 महीने के भीतर ख़ुरूज निहाई के लिए मांग कर सकता हूं ? "इसलिए मैंने इसके बारे में एक अलग लेख लिखने का फैसला किया। नीचे दिए गए पैराग्राफ में, मैं उन परिदृश्यों के बारे में समझाता हूं जो एक कर्मचारी को सामना करना पड़ता है जब वह कफील से ख़ुरूज लगाने की मांग करता है। परिवीक्षा अवधि में ख़ुरूज - नया आगमन: पूरे विश्व में कई प्रवासी प्रवासी वीजा पर सऊदी अरब आते हैं और एक या दो माह के भीतर वे घर वापस जाना चाहते हैं। उसके लिए कई कारण हैं। अधिकांश लोग अपने दिमाग को अपना करते हैं जैसे कि वे अमरीका जा रहे हैं, लेकिन जब वे यहां पहुंचते हैं उनके सपनो पर पानी फिर जाता है उनका मन नहीं ;लगता । नतीजतन, वे नौकरी से संतुष्ट नहीं होते और सऊदी अरब से निकलना और घर वापस जाना चाहते हैं। सउदी का कानून प्रत्येक प्रवासी को आने के तीन महीनों के भीतर नौकरी छोड़ने की इजाजत देता है, अर्थात आदर्श स्थिति में। अगर कोई कर्मचारी काम की परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है, तो नियोक्ता को उसके लिए अंतिम निकास वीजा पर कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन वास्तव में, ऐसा नहीं होता है।

यदि आप दूसरे परिप्रेक्ष्य से सोचते हैं, नियोक्ता ने वीज़ा लगाने के पैसे , टिकट के पैसे और कभी-कभी Iqama जारी करने वाले कर्मचारी के लिए लागत और अन्य निपटान लागत वह अनुबंध की अवधि से इस लागत को ठीक करने की योजना बना रहा है। जब कोई कर्मचारी पद से इस्तीफा दे देता है और अंतिम निकास के लिए पूछता है, तो नियोक्ता अंतिम निकास पर कार्रवाई नहीं करता है क्योंकि यह उसके लिए एकमात्र नुकसान है। कफील उससे उस खर्चे की लागत के लिए भुगतान करने के लिए कहता है । सामान्य तौर पर यह 6,000रियल से लेकर 10,000 रियल तक रहता है। हालांकि कर्मचारी से इस पैसे को मांगना गैरकानूनी है, फिर भी कफील ख़ुरूज लगाने के लिए इन सब की मांग करते है । इस हालत में, कर्मचारी के पास तीन विकल्प हैं, कफील द्वारा आवश्यक राशि का भुगतान करें और अंतिमख़ुरूज की प्रक्रिया का इंतजार करें। यह सबसे आसान तरीका है। कोर्ट मैं कफील के खिलाफ जाओ लेकिन कोर्ट मामलों में मामलों में चार महीने लगते हैं। आपको कफील तुरंत नौकरी से निकल देगा , जैसे ही आप उसकी शिकायत कोर्ट मैं करते है ।

इसका मतलब यह भी है कि आपको बिना वेतन के 3, 4 महीने बिताना होगा। आपको कई बार कोर्ट का दौरा करना होगा। , आप अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए कोर्ट में लगभग एक ही राशि खर्च कर रहे होंगे। कोर्ट, जाहिर है कि आपके पक्ष में निर्णय दिया जाएगा और आपको ख़ुरूज वीजा पर अपने देश में वापस भेजा जाएगा। तीसरा विकल्प अपने मुंह को बंद रखना है और जब तक आपका अनुबंध पूरा नहीं हो जाता तब तक नियोक्ता के लिए काम करना जारी रखें। अनुबंध पूरा करने से पहले, नियोक्ता से आप के लिए अंतिम निकास वीजा जारी करने को कहें। अनुबंध की अनुपस्थिति में, Iqama समाप्ति तिथि को अनुबंध की समाप्ति की तारीख मानी जाती है हालांकि, सउदी श्रम कानून के artical40 (2) के अनुसार, यदि कार्य के लिए अयोग्य है या यदि वह किसी वैध कारण के बिना अपने देश लौटना चाहता है तो कार्यकर्ता को अपने देश लौटने की लागत वहन करना होगा। इस लागत में अंतिम निकास के प्रसंस्करण की लागत और हवाई जहाज टिकट के लिए भुगतान शामिल है।
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