सऊदी की बीच सड़क में लोहे के बेड में लिपटी प्रवासी की लाश से मचा हडकंप

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सऊदी अरब के अबह़ा क्षेत्र में बीच में लोहे के बेड पर लिपटी लाश से हर कोई हौरान हो रहा है. बताया जा रहा है की यह लाश किसी प्रवासी ड्राईवर की है.ख़लीज टाइम्स के मुताबिक, एक कंबल में लिपटे एक आदमी का मृत शरीर तब एक रस्सी से बंधे हुए लोहे के बिस्तर के फ्रेम से बंधे कल रात पाया गया था.इस भयानक मंज़र का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सऊदी न्यूज़ वेबसाइट अल-सबक द्वारा सत्यापित सूत्रों के अनुसार, शरीर एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित था जो अवैध रूप से क्षेत्र में रह रहा था. आधिकारिक सूत्रों ने अभी तक विचित्र घटना पर टिप्पणी नहीं की है.

जो कंपनी या कफील , सऊदी हुकूमत का ऐसा ऐलान के अजनबियो के दिल की बात कहदी

सऊदी अरब में श्रम मंत्रालय ने 3000 riyal / - की  जुर्माना की घोषणा की - उन नियोक्ताओं या कंपनियों के लिए जो अपने सऊदी और प्रवासी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी करते हैं , अगर  मजदूरी सुरक्षा व्यवस्था सऊदी अरब के अनुसार वेतन में देरी हुई है या अगर किसी ने श्रम मंत्रालय के कार्यालय में वेतन में देरी की शिकायत दर्ज कराई है तो  यह जुर्माना लगाया जाएगा




सऊदी अरब श्रम मंत्रालय ने अपने नागरिकों, प्रवासी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए और वेतन भुगतान विलंब को ट्रैक करने के लिए WPS (पढ़ें: मजदूरी संरक्षण प्रणाली) को लागू किया है। वर्ष 2015 में, मंत्रालय ने व्यावसायिक रूप से बदलाव की तरह सेवाओं को बंद कर दिया, निजी कंपनियों के लिए स्थानांतरण, क्योंकि 274 से अधिक श्रमिकों के लिए वेतन में देरी हुई



यदि कोई कंपनी दो या अधिक महीनों के लिए मजदूरी संरक्षण प्रणाली में अपना वेतन डेटा जमा करने में विफल हो जाती है, तो उस कंपनी से संबंधित सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और उस कंपनी के कर्मचारी दूसरे कंपनी में तानाजुल  ले सकते हैं। " ।




हाल ही में जीओएसआई (जनरल इंश्योरेंसेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस) ने घोषणा की कि वह एक कंपनी को  10000 रियल  / - के साथ दंडित करेगा अगर वे सिस्टम में कर्मचारी या श्रमिकों को भर्ती नहीं करते हैं, जैसा कि यह पाया जाता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों को सिस्टम में दाखिला लेने से बाहर कर रहे हैं।




श्रम मंत्रालय ने सऊदी अरब में मजदूरी संरक्षण प्रणाली के विभिन्न चरणों में वर्ष 2013 से 3000 या उससे अधिक कर्मचारियों के साथ कंपनियों के लिए लागू किया, 2017 तक 10 चरणों का कार्यान्वयन मंत्रालय, 11 वीं चरण उन कंपनियों के लिए कार्यान्वित करने वाला है जिनके कर्मचारियों 60 से अधिक हैं। 

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